चंडीगढ़: पंजाब के अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है । मजीठिया के खिलाफ लगातार ड्रग केस के आरोप लग रहे थे उसी के चलते कल रात को मजीठिया के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज कर दी गई है। मजीठिया को किसी भी समय में पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती हैं।
एनडीपीस (NDPS)की धारा 27-ए के तहत :
10 साल से 20 साल की कैद , 1- 2 लाख रुपए तक का जुर्माना
नशे की खेती का उत्पादन करना या फिर उसका आयात निर्यात करना
नशे के दोषियों को पनहा देना
NDPS धारा 25 के तहत
नशे का कारोबार के लिए अपनी जमीन ,घर और वाहन को देना
NDPS की धारा 29 के तहत
किसी को अपराध के लिए उकसाना जो खुद साजिश का हिस्सा होना
इस धारा के तहत व्यक्ति सजा का पात्र बनेगा
अकाली दल का कहना है कि झूठा केस बनाकर एफ आई आर दर्ज की गई है ताकि बेअदबी की घटनाओं से ध्यान भटका दिया जाए। आज प्रेस कांफ्रेंस करके शरोमणी अकाली दल ।
इसके साथ बता दे कि एसटीएफ की रिपोर्ट व हरप्रीत सिद्दू की रिपोर्ट के आधार पर एफ आई आर दर्ज की गई है।