पंजाब विधानसभा की तरफ से पास किए गए बिलों को मंजूरी में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से देरी की जा रही है। जिसमें पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्यपाल ने सारे 7 बिलों पर अपना फैसला ले लिया है और इसकी जानकारी जल्दी सरकार को भी दी जाएगी। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई को टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के पास कोई भी बिल सरकार को वापस भेजने का अधिकार है पर पर राज्यपाल को यह मामला अदालत तक पहुंचाने से पहले यह फैसला ले लेना चाहिए था। अदालत ने पंजाब में विधानसभा का विषश सेशन बुलवाने पर भी सवाल उठाएं हैं।
आपको बता दे कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा मान सरकार के द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र को गैर कानूनी करार दिया गया था । इसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में दयार याचिका में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया था कि विधानसभा में पास किए गए बिलों को राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जिसमें राज्य सरकार ने राज्यपाल के इस रवैया के खिलाफ 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है।