जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग है और आर्टिकल्स 370 को हटाना केंद्र सरकार का यह फैसला बिल्कुल ठीक करार दिया गया है।
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। उसी पर आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस फैसले को ठीक करार दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। इसके साथ ही पांच जजस् की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह निर्देश भी जारी किए हैं कि जल्द ही 30 सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे।
2019 में जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के साथ-साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया था परंतु अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं सुनाया है । इस पर क्या फैसला आएगा यह इंतजार करना अभी बाकी है।
मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथी राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो हिस्सों में बंट गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों के बैच ने इन सभी याचिका पर 96 दिन के बाद फैसला सुनाया है। जिस में उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश का वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाने का भी आदेश दिया है।