पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के मामले में सुनवाई की गई । जहां पर चंडीगढ़ चुनाव कमीशन ने 6 फरवरी को चुनाव करवाने की बात रखी। वही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने उन्हें 6 फरवरी से पहले की तारीख बताने को कहा । हाई कोर्ट ने फिर चंडीगढ़ प्रशासन को एक नई तारीख लेकर आने को कहा । जहां चंडीगढ़ प्रशासन ने तर्क दिया कि 26 जनवरी समागम के चलते चंडीगढ़ प्रशासन की पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए व्यस्त होगी । जिसके कारण 26 जनवरी तक चुनाव करवाना मुश्किल होगा परंतु वही हाईकोर्ट ने कड़े निर्देशों के साथ कल एक नई तारीख के साथ आने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं।